छह अप्रैल तक हर प्रकार की वसूली कार्रवाई पर लगी रोक
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगले दो सप्ताह यानी छह अप्रैल, 2020 तक सभी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों व सरकारी संस्थाओं की ओर से किसी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान कोई भी नीलामी प्रक्रिया नहीं होगी। किसी के मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। किसी को भी उसके मकान से बेदखल भी नहीं किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पण साहू की बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन व अर्ध न्यायिक संस्था किसी भी अधिकारी को पेशी के लिए तलब नहीं करेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी वित्तीय संस्थाओं, अधिकारियों को दो हफ्ते तक वसूली मामले में व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं करने का निर्देश दिया है। किसी को विवश नहीं किया जाएगा कि वह कोर्ट की शरण में आने को बाध्य हो।